‘कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा, देश से माफी मांगे’, केजरीवाल की जमानत पर बोली AAP

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AAP, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia- India TV Hindi

Image Source : X.COM/AAMAADMIPARTY
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया और संजय सिंह।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर बेल दी। केजरीवाल की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये जमानत आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा कि आज SC ने बीजेपी को बड़ा सन्देश दिया है कि अपनी तानाशाही तुम्हें बंद करनी होगी। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा है।

‘भगवान राम केजरीवाल जी के साथ हैं’

सिसोदिया ने बीजेपी पर बरसते हुए आगे कहा, ‘ये सन्देश साफ है तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हर आम आदमी के लिए है। कोर्ट के फैसले से साफ है बीजेपी CBI का इस्तेमाल तोता-मैना के लिए कर रही थी। बीजेपी की ये मंशा थी कि केजरीवाल अंदर जेल में रहें। CBI ने उन्हें तब अरेस्ट किया जब वह ED के केस में बाहर आने वाले थे। बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। ये आज बात एक्सपोज हो गई है कि एजेंसी का दुरुपयोग किया गया।’ सिसोदिया ने कहा कि भगवान राम केजरीवाल जी के साथ हैं, हनुमान का कवच केजरीवाल जी के साथ है। वहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेल के पीछे रख कर आप हौसले को तोड़ नहीं सकते। हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में हम इन्हें बुरी तरीके से हराएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया CBI बीजेपी का तोता है।

हरियाणा चुनाव में पार्टी को मिलेगी मजबूती

बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और इसे ‘सच्चाई की जीत’ करार दिया। माना जा रहा है कि हरियाणा में चुनाव की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी के लिए तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई पार्टी को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाने से अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल को आबकारी नीति से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सु्प्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। (रिपोर्ट: अनमिका गौड़)

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Author: Balbir Rana

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