इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ICJ के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती नहीं देगा ब्रिटेन, जानें पूरा मामला

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ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर।- India TV Hindi

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ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर।

लंदनः इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीजे) की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट को अब ब्रिटेन चुनौती नहीं देगा। ब्रिटेन में सत्ता बदलते ही अब यह इरादा छोड़ दिया गया है। यह कदम वेस्टमिंस्टर द्वारा यूएनआरडब्ल्यूए को फंडिंग बहाल करने के बाद उठाया गया है। इसकी घोषणा सप्ताह के अंत तक की जा सकती है। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की नई लेबर सरकार संभवतः प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अनुरोध पर अपनी आपत्ति वापस ले लेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को वेस्टमिंस्टर के विचार-विमर्श के बारे में जानकारी देने वाले दो लोगों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट दी।

सूत्रों ने कहा कि ब्रिटेन सरकार द्वारा इस सप्ताह के अंत तक इस कदम की घोषणा करने की उम्मीद है। यह संभावित रूप से ब्रिटिश प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर को फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं के बीच खड़ा करने में मदद कर सकता है, जो इज़राइल के उनके समर्थन और उनकी पार्टी को यहूदी विरोधी भावना से मुक्त करने के उनके काम से नाराज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यह घोषणा गाजा में हमास के साथ युद्ध के बीच इजरायल के समर्थन को लेकर ब्रिटेन का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नवीनतम ब्रेक होगा।

ब्रिटिश विदेश मंत्री ने क्या कहा

ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि  फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके वंशजों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के लिए ब्रिटेन धन बहाल करेगा, जिस पर इज़रायल ने हमास को सहायता और बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस बीच, लेबर सरकार के नए अटॉर्नी जनरल ने इज़रायल के बहिष्कार की स्थानीय पहल पर पिछली सरकार की योजनाबद्ध प्रतिबंध पर विरोध व्यक्त किया है।


अमेरिकी सदन ने नेतन्याहू और गैलेंट को गिरफ्तार करने के अनुरोध के लिए आईसीसी के शीर्ष अधिकारियों को मंजूरी देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, लेकिन कानून को सीनेट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और इसके कानून में पारित होने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही वाशिंगटन ने यूएनआरडब्ल्यूए से धन रोकना जारी रखा है और इज़राय़ल के बहिष्कार पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाया है।

मई में दायर हुआ था केस

आईसीसी अभियोजक करीम खान ने मई में नेतन्याहू और गैलेंट के साथ-साथ हमास के तीन नेताओं – इस्माइल हनियेह, याह्या सिनवार और मोहम्मद दीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए याचिका दायर किया था।  इसके पीछे वह अपराध कारण थे जो उन्होंने आतंकवादी समूह के 7 अक्टूबर के हमले और इज़रायल के हमले के दौरान किए थे। इस हमले में हमास के नेतृत्व वाले हजारों आतंकवादियों ने दक्षिणी इज़रायल पर धावा बोलकर लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी और 251 लोगों को बंधक बना लिया। उस समय ब्रिटेन के कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए खान की अपील को “बेहद अनुपयोगी” माना। जून में, अदालत ने इज़रायल की ओर से एमाइकस ब्रीफ दाखिल करने के सुनक सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मगर अब इसके विपरीत, ब्रिटेन के तत्कालीन विपक्षी नेता स्टार्मर ने कहा कि “अदालत को उचित समय पर अपने फैसले पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। मैं अदालत का समर्थन करता हूं और अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थन करता हूं।

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Author: Balbir Rana

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